दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष को अब दूरसंचार अधिनियम, 2024 की धारा 24(1) के तहत डिजिटल भारत निधि के रूप में नया नामकरण किया गया है।
इसमें प्रावधान किया गया है कि डिजिटल भारत निधि से धनराशि का आवंटन वंचित एवं दूरदराज के क्षेत्रों तथा समाज के वंचित समूहों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:
वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए वित्त पोषण: निधि का उपयोग कम सेवा वाले दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाने और महिलाओं, दिव्यांगों, और आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों पर केंद्रित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
दूरसंचार सेवाओं में सुधार: योजनाओं में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार, दूरसंचार उपकरण और सुरक्षा में सुधार, और अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक की तैनाती शामिल है।
नवाचार और विकास: स्वदेशी प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, बौद्धिक संपदा के प्रचार, और दूरसंचार क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा। इसमें शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों, और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक: दूरसंचार क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ तकनीकों को बढ़ावा देना।
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